राजस्थान हाईकोर्ट से निचली अदालत में भेजे जाने वाले वारंट, नोटिस और रिकॉर्ड तलब से संबंधित सूचनाएं अब ई-मेल और फैक्स के जरिए भी भेजी जा सकेगी. जस्टिस महेन्द्र माहेश्वरी की अदालत ने जुवेनाइल से जुड़े मामले में समय पर नोटिस तामील नहीं होने पर यह आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश से अब मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकेगी.
दरअसल कोर्ट प्रक्रिया के तहत अगर राजस्थान हाईकोर्ट किसी व्यक्ति को जमानती, गैर जमानती वारंट अथवा नोटिस जारी करता है तो यह संबंधित जिले की अदालत में डाक के जरिए भेजे जाते हैं. उसके बाद संबंधित अदालत फौजदारी मामलों से जुड़े नोटिस पुलिस के जरिए तामिल करवाती है. वहीं सिविल से जुड़े नोटिस कोर्ट कर्मचारी से तामील करवाते हैं
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