मुजफ्फरपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1447 परिवारों को भूमि खरीदने के लिए राशि मिलेगी। इन्हें चिह्नित कर लिया गया है। डीडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। इसमें अनुसूचित जाति-437, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-474 और अन्य वर्ग के 536 परिवार शामिल हैं। विभाग के आदेश के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहनेवालों को पक्के आवास के निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके लिये लाभार्थियों के पास आवासीय भूमि रहना अनिवार्य है। आवास निर्माण के लिए रसोईघर सहित 25 वर्गमीटर का क्षेत्र निर्धारित है। ऐसे वास स्थल से वंचित परिवारों को भूमि खरीदने के लिए ‘मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना’ के तहत 60 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
भूमि नहीं होने के संबंध में दिया जाएगा शपथ पत्र : सहायता राशि के लिए आवेदन और वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। उक्त आवेदन आधार नंबर के साथ बीडीओ को समर्पित कर इसकी प्राप्ति रसीद ली जाएगी। बीडीओ द्वारा सीओ से यह प्रमाणपत्र लिया जाएगा कि लाभार्थी को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। 15 दिनों के भीतर सीओ इसे उपलब्ध कराएंगे। तदोपरांत 60 हजार की राशि लाभार्थी को मिलेगी। तीन माह में खरीदनी है भूमि : राशि मिलने के तीन माह के अंदर लाभार्थी को भूमि खरीदनी है। इससे संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति बीडीओ को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतीक्षा सूची का क्रम आने पर 15 दिनों के अंदर बीडीओ द्वारा लाभार्थी को स्वीकृति और प्रथम किस्त दी जाएगी। भूमि नहीं खरीदने पर राशि की वसूली के लिए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।