दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई ने नियमों का उल्लंघन कर ग्राहकों को उनकी रूचि के हिसाब से चैनल चुनने की सुविधा नहीं देने वाले केबल टीवी और DTH (डायरेक्ट टू होम) सेवा देने वाली कंपनियों को सोमवार को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
नियामक ने कहा कि जो भी नये शुल्क आदेश तथा नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन करते पाये जाएंगे, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। ट्राई उन इकाइयों के मामले में जल्दी ही ग्राहकों के लिये सेवा प्रबंधन तथा अन्य आईटी प्रणाली की आडिट भी शुरू करेगा, जो नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन कर रही हैं।
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की रूचि तथा हित सर्वोपरि है और उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो कंपनियों नियमों का पालन नहीं कर रही, उन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा।
शर्मा ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हमें ग्राहकों को हो रही असुविधा के बारे में शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें साफ्टवेयर तथा प्रणाली से जुड़ी हैं जिसे वितरकों ने रखा हुआ है। इससे ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार विकल्प नहीं मिल रहे जबकि पूरी रूपरेखा का मकसद यही है। अगर रूचि के अनुसार चैनल पर पाबंदी है तो मूल रूप से आपका इरादा पैकेज और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह नियामकीय रूपरेखा की भावना के अनुरूप नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि ग्राहक अगर चैनल पैकेज चुनते हैं, तो ठीक है लेकिन कौन सा चैनल देखना है, यह विकल्प ग्राहकों के पास है और उन्हें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। TRAI प्रमुख ने कहा, ‘‘अगर आप ग्राहकों को उनकी रूचि के हिसाब से चैनल के चयन की अनुमति नहीं देते हैं तब यह नियमों का उल्लंघन होगा। हमने इन चीजों को गंभीरता से लिया है और कई वितरकों को कारण बताओ नोटिस दिया है।’’
शर्मा ने कहा, ‘‘अगर आप किसी तरीके से ग्राहकों को उनकी रूचि के हिसाब से चैनल चयन को रोकते हैं तब हम पूर्ण नियामकीय शक्ति का उपयोग करेंगे ताकि इकाइयां नियमों का पालन ठीक से करे।’’ TRAI आडिट एजेंसियों को पैनल बनाने की प्रक्रिया में है और जल्दी ही उन कंपनियों के मामले में ग्राहकों के लिये सेवा प्रबंधन तथा अन्य आईटी प्रणाली की आडिट भी शुरू करेगा, जो नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन कर रही हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने नौ कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किया है और पांच को कारण बताओ नोटिस दिया है। जल्दी ही हम विभिन्न सेवा प्रदाताओं की प्रणाली की आडिट करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नये नियामकीय मसौदे का अनुपालन हो।’’ शर्मा ने कहा कि TRAI का संदेश साफ है कि नियामकीय रूपरेखा का अक्षरश: पालन होना चाहिए। पिछले सप्ताह TRAI ने कहा कि जीटीपीएल हैथवे तथा सिटी नेटवर्क समेत छह केबल टीवी कंपनियों ने नये शुल्क आदेश समेत कई नियमों के उल्लंघन किये। उन्हें नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अन्य कंपनियां फास्टवे ट्रांसमिशंस, डेन नेटवर्क, इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशंस तथा हैथवे डिजिटल हैं।
