राजस्थान में गुर्जर व अन्य जातियों को पांच फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अशोक गहलोत सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा रोक ना लगाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम- 2019 के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों गाड़िया लुहार, बंजारा, रेबारी व राइका को एमबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) में पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी….
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