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समर कैम्प में तंबाकू का सेवन नहीं करने पर शिविर आयोजित

जोधपुर। एम्पावरिंग डॉटर्स ग्रुप सोसायटी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत श्री महेश चिल्ड्रन स्कूल, बॉम्बे मोटर्स जोधपुर में चल रहे नि:शुल्क समर कैम्प में बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बालिकाओं के लिए राजस्थान एसजीएफ शोभावतों की ढाणी और जोधपुर गिल्ड ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 150 बालिकाओं ने हिस्सा लिया है। इस दिन का थीम थी : हमें खाने की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। इस दिन को हर साल मनाया जाता है ताकि तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिमों को उजागर किया जा सके और जागरूकता बढ़ायी जा सके। सरकार को धूम्रपान और तम्बाकू के उपयोग को कम करने की नीतियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया जा सके और किसानों को सतत् पौष्टिक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
इस शिविर के माध्यम से बालिकाओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सहभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। एक 10वीं की बालिका जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उसकी आगामी पढ़ाई के लिए सहायता का आश्वासन दिया। सरकारी एवं ज़रूरतमंद बालिकाओं ने इस शिविर में भाग लिया। यह शिविर स्कॉटियन बीएल गोयल, स्कॉटियन ओम शर्मा और स्कॉटियन राजेन्द्र सिंघवी द्वारा आयोजित किया गया। इनकी ओर से एम्पावरिंग डॉटर्स ग्रुप सोसायटी की अध्यक्ष यशोदा राजपुरोहित, उपाध्यक्ष निलेश भाटी एवं सचिव मोहित गुप्ता को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। इस शिविर में बालिकाओं को समझाया गया कि अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं, उनको नशा करने से रोकना चाहिए, ताकि सभी एक स्वस्थ जि़ंदगी जिये। इस शिविर में धीरेंद्र साँखला, अर्पित जैन, अर्शी नाज़, पीयूष माथुर, हर्षिता माथुर, महेंद्र सोनी, सुरेश गहलोत, मनीषा सोलंकी, भूमिका माथुर, कपिल शर्मा, जय राजपुरोहित, पूजा जांगिड, पाइना मोरया, पल्लवी शर्मा, काजल गेहानी, दलपत सिंह, कनिष्का, जय औदीच्य, मुस्कान सोनी, शादाब सिद्दीक़ी, भाविका चौहान, करिश्मा परिहार, विजय गुर्जर आदि सदस्यों की भागीदारी रही।
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि तंबाकू जनित रोगों से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 200 रुपए से 10 हजार रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है।

 

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