इधर, कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील पर सुनवाई टली, अब आज हो
जोधपुर. बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए गए सिने अभिनेता सलमान खान को विदेश जाने के लिए अब जिला व सेशन न्यायालय जोधपुर ग्रामीण से स्थाई रूप से अनुमति मिल गई है। अब विदेश जाने के लिए हर बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी।
सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा व अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने अर्जी पेश की और कोर्ट को बताया, कि सलमान एक अभिनेता है और उनको शूटिंग के सिलसिले में बार-बार विदेश जाना पड़ता है। इसलिए हर बार विदेश जाने के लिए अनुमति के लिए अर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए स्थाई रूप से अनुमति दी जाए। इस पर जिला व सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण चंद्र कुमार सोनगरा ने अर्जी को स्वीकार करते हुए विदेश जाने की स्थाई अनुमति दे दी। इस आदेश से सलमान को राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, कि सलमान को अपनी यात्रा का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट में पेश करना होगा। उल्लेखनीय है, कि गत पांच अप्रैल को सलमान को कांकाणी हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा से दंडित किया था। उसे जेल भी जाना पड़ा और जिला व सेशन न्यायालय से जमानत मिली थी।
कांकाणी हिरण शिकार मामले में आज सुनवाई : कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान की ओर से तथा आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को बरी करने पर सरकार की अपील पर बुधवार को सुनवाई नहीं पाई। अब इन अपीलों पर गुरुवार को सुनवाई होगी। सीजेएम कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में गत 5 अप्रैल 2018 को बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे।
सलमान ने इस फैसले के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ग्रामीण में अपील पेश की थी, वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में भी सीजेएम कोर्ट ग्रामीण ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था। इस फैसले के विरूद्ध सरकार ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ग्रामीण में अपील पेश की। इन दोनों ही अपीलों पर लगातार दो दिन बुधवार व गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन बुधवार को सुनवाई टल गई, अब गुरुवार को इन दोनों अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई होने की संभावना है।