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इन आसान स्टेप्स से अब घर बैठे बनाएं वोटर आईडी कार्ड और सुधारें गलतियां

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। अब आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप अपना वोटर आईडी कार्ड अब घर बैठें कर सकेंगे। इतना ही नहीं आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स भी घर बैठे बदल सकते हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का स्कैन किया हुआ कॉपी आपके पास होना चाहिए।

वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

उम्र-प्रमाण पत्र

सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड के लिए एक एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि वोटर आईडी कार्ड के लिए न्यूनतम उम्र-सीमा 18 वर्ष की है। एज प्रूफ के लिए आप किसी भी सरकारी ऑथिरिटी से इश्यू किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के सर्टिफिकेट पर दर्ज किया हुआ जन्म तिथि, पैन कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड में से किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्थायी पता

एज प्रूफ के बाद आपके पास अड्रेस प्रुफ (स्थायी पता) भी होना चाहिए। इसके लिए आपके पास बैंक का पासबुक, किसान पासबुक, राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स असेसमेंट, लीज रेंट, पानी, बिजली या फिर फोन का बिल, भारतीय पोस्ट का लेटर आदि इस्तेमाल कर सकते हैं।

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपके पास ये तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है।

वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

  • सबसे पहले आपको चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेवसाइट http://www.nvsp.in/ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको चुनाव आयोग के फार्म 6 के पेज पर रिडाइरेक्ट करेगा।
  • अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने मनपसंद भाषा को चुनकर जरूरी जानकारियों जैसे की नाम, पता, उम्र आदि भर लें। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लें।
  • फार्म भरने के बाद सारी जानकारियों को दोबारा चेक कर लें फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकेंगे। फार्म सबमिट करने के 30 दिन के बाद आपको आपका वोटर आईडी कार्ड इश्यू (जारी) कर दिया जाएगा, जो आपको स्थायी पते पर आएगा।

वोटर आईडी में गलतियों को सुधार करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

  • वोटर आईडी में अगर किसी भी तरह की त्रुटि है तो आपको चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेवसाइट http://www.nvsp.in/ पर जाना होगा और करेक्शन एंट्री इन इलेक्ट्रोल रोल पर क्लिक करें। आपको फार्म 8 पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।
  • यहां आप जिन जानकारियों को अपडेट करना चाहते हैं उसे अपडेट करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। सारी जानकारियों को चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर जेनरेट कर दिया जाएगा। जिसकी मदद से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के स्टेटस के बारे में पता लगा सकेंगे। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी जोड़ सकते हैं।

इस तरह से आप घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं साथ ही वोटर आईडी कार्ड में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं।

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