देश-विदेश
आयकर विभाग ने फॉर्म-16 में किया बदलाव
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर में बदलाव के साथ टीडीएस के फॉर्म 16 में भी बदलाव कर दिया है। इसमें कंपनी से मिल रहे स्पेशल अलाउंस, मकान से कमाई और दूसरी कंपनियों से मिल रहे मेहनताने को शामिल किया गया है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे टैक्स भरने कोई नहीं बच सकेगा। नए बदलावों के तहत टैक्स बचाने वाली पॉलिसी, टैक्स बचाने वाले प्रोडक्ट में निवेश के पर टैक्स छूट, कर्मचारी को मिल रहे तरह-तरह के भत्ते के साथ बाकी सोर्स से मिलने वाली आय की सूचना भी शामिल होगी।
बता दें कि फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है। इसमें कर्मचारियों के टीडीएस का ब्योरा होता है। इसे जून के महीने में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है। नया फॉर्म 12 मई से प्रभाव में आएगा और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए ITR संशोधित फार्म 16 के आधार पर भरा जाएगा।